नई दिल्ली। ना जाने कितने लोग तो ये सोच रहें कि आखिर जीएसटी बिल क्या है कब से इस पर चर्चा हो रही है। दरअसल जीएसटी एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। अगर कहे तो ये इंडायरेक्ट टैक्स है। जिसके द्वारा ही चीजों और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाएगा। या यूं कहे कि जिन देशों में जीएसटी लागू नहीं है वहां जरूरत की चीजों और साथ ही सेवाओं पर अलग-अलग टैक्स लगाए जाते हैं। जैसे ही देश में ये जीएसटी बिल लागू होगा वैसे ही देश में हर समान और सेवा पर सिर्फ एक ही टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। यानीएक सामान के लिए सिर्फ एक ही टैक्स देना होगा। जिसे बैट भी कहा जाता है।
जीएसटी के फायदे
बता दें कि भारत के संविधान के तहत केंद्र सरकारें अपने-अपने हिसाब से चीजों और सेवाओं पर टैक्स लगा सकती हैं। अगर एक कंपनी एक राज्य में अपने प्रोडेक्ट को बनाकर दूसरे राज्य में बेचती है तो उसे दोनों ही राज्यों को कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। जिससे उत्पाद या प्रोडेक्ट की कीमत में बढौतरी हो जाती है लेकि जीएसटी लागू होने के बाद कीमत कम हो जाएगी। साथ ही नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइट का कहना है कि देश में जीएसटी लागू होने से देश की जीडीपी में एक से पौने दो फीसदी तक का इजाफा हो सकता है।
जीएसटी के काम
जीएसटी को तीन भागों में बांटा गया है- राज्य जीएसटी, क्रेंद्रीय जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी राज्य जीएसटी जो है वो राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा। जबकि केंद्रीय और इंटीग्रेटेड केंद्र सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा।
किन पर लगेगा जीएसटी
2014 में पास हुए संविधान के 122वें संशोधन के मुताबिक जीएसटी सभी तरह की सेवाओं और उत्पादों और वस्तुओं पर लागू होगा। जबकि अल्कोहल यानी शराब इस टैक्स से दूर रहेगी।
हर राज्य में सामान का एक ही दाम होगा
जीएसटी के लागू होते ही सबसे पहले इसका फायदा आम आदमी को होगा। देश में जीएसटी बिल लागू होने के बाद किसी भी सामान को खरीदने के लिए सिर्फ एक ही टैक्स चुकाना होगा। यानी पूरे देश में एक सामान की कीमत एक ही होगी। मान लीजिए आप दिल्ली में कोई कार खरीदते हैं तो आपको एक कीमत देनी होती है और अगर वही कार आप किसी दूसरे राज्य से खरीदते हैं तो आपको उसी कार की अलग कीमत देनी पड़ती है। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा। जीएसटी के बाद आप कोई भी सामान किसी भी राज्य से एक ही किमत पर खरीद पाएंगे।