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1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में मुस्तफा दौसा समेत चार आरोपी दोषी करार

Untitled 89 1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में मुस्तफा दौसा समेत चार आरोपी दोषी करार

नई दिल्ली। टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बम विस्फोट मामले में आज अपना फैसला सुना दिया हैं। कोर्ट ने मुस्तफा दौसा समेत चार आरोपियों  को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया हैं। इस मामले में अबू सलेम समेत सात लोग आरोपी हैं।

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गौरतलब हैं कि मुंबई 1993 में एक बम धमाका हुआ जिस मामले में दस साल पहले जिन 100 लोगों को दोषी करार दिया गया था उनमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। संजय दत्त से जुड़े जिस केस में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम आया था उसके अलावा मुस्तफा दौसा सहित सात लोगों पर टाडा अदालत शुक्रवार को फैसला सुनाने वाली थी।
24 साल पहले 12 मार्च 1993 को मुबंई 12 सिलसिलेवार धमाकों से मुबंई दहल उठी थी। इसमें 257 लोग मारे गए थे जबकि 713 लोग गंभीर रुप से घायल थे इस मामले में आरोपियों के दूसरे बैच को स्पेशल जज गोविन्द ए सनप की अदालत फैसला सुनाएगी। धमाकों से केस में 123 आरोपियों का ट्रायल 2006 में खत्म हुआ था जिसमें 100 को सजा भी सुनाी गई थी। आज अगर सात आरोपी दोषी साबित हुए तो उन्हें मौत की सजा भी हो सकती हैं।

क्या हैं आरोप

सलेम पर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को दो एके-47 राइफलें और हथगोले देने का आरोप है। हांलाकि इस मामले में संजय दत्त अपनी सजा काट चुके हैं।

सलेम अपने ऊपर लगे आरोपों से मुकर चुके हैं। उन्होंने 313 सीआरपीसी के तहत अपना बयान भी कोर्ट में दर्ज करा दिया है। इस मामले में अबू सलेम, रियाज सिद्दिकी, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद, ताहिर मर्चेंट और मुस्तफा दौसा के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। इसके पहले एक मामले में कोर्ट ने याकूब मेनन समेत 100 लोगों को आरोपी करार दिया था।

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