पटना। पटना उच्च न्यायालय ने कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के हटाए गये कुलपति (वीसी) देव नारायण झा को फिर से बहाल कर उनके सारे बकाए राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता देव नारायण झा की याचिका पर न्यायमूर्ति ज्योति शरण की एकल पीठ ने सुनवाई की और मंगलवार को यह फैसला सुनाया । विदित हो कि वर्ष 2001 में देवनारायण झा विश्वविद्यालय प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत किए गए थे ।
2014 जनवरी में उन्हें वीसी बनाया गया था जिसके बाद उनके विरुद्ध यह आरोप लगा था कि उनके पास वीसी बनने के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव नहीं है। इसी को आधार मानकर राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उन्हें अगस्त 2016 को पद से हटा दिया था । पद से हटाये जाने के बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी जिसके बाबत मंगलवार को हाईकोर्ट ने उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश देते हुए उन्हे हटाने संबंधित आदेश को रद्द कर दिया ।