नैनीताल। चुनावी साल में रावत सरकार पहले से ही मुसीबते झेल रही थी इसी बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए पिरान कलियर सरीफ में दुकानदारों का बकाया माफ करने के फैसले पर रोक लगा दी है।
सरकार के इस फैसले के खिलाफ हरिद्वार निवासी उमर सिद्दीकी ने एक जनहित याचिका दायर की थी कि सरकार ने इसी साल पिरान कलियर में दुकानदारों का बकाया माफ करने का निर्णय लिया है जो कि गलत है लिहाजा इस पर रोक लगानी चाहिए।
जिस पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने बकाया माफ करने के आदेश पर रोक लगा दी। सूत्रों की माने तो ये बकाया राशि करोड़ों में है।