नैनीताल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मूलचंद्र चौहान और उनके बेटे के साथ अन्य की जमानत की अर्जी को मंजूरी दे दी है। पूर्व मंत्री मूलचंद्र चौहान को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सदस्यों को अगवा किये जाने का आरोप में निचली अदालत ने उनको दोषी ठहरा दिया था।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 2013 पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में वहां के कुछ जिला पंचायत सदस्य ऋषिकेश के लक्ष्मणझूला स्थित एक रिसॉर्ट में ठहरे थे जिन्हें पूर्व मंत्री चौहान,और उनके बेटे और बिजनौर जिला के ऑपरेटिव बैंक के वर्तमान चेयरमैन अमित चौहान व अन्य ने अगवा कर लिया था।
जनवरी 2013 में बिजनौर निवासी रोहित कुमार ने पौड़ी जिले के लक्ष्मणझूला थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी साल मई में मु्ख्य न्यायिक दंडाधिकारी पौड़ी की कोर्ट ने पूर्व मंत्री विधायक चौहान,उनके बेटे अमित व अन्य को मामले में दोषी पाते हुए जेल भेज दिया था।
निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्व मंत्री व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की,जहां वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट ने एकलपीठ मामले को सुनने के बाद प्रथम दोषी पाते हुए जमानत अर्जी मंजूरी दे दी है।