नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है कॉन्फिड्रेशन के बाद बिल्डर्स अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को अधिकारिक रुप से प्रमोट कर सकेंगे। अगर अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में बिल्डर्स साइट पर जाकर अपने प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर कर सकते है इसके तुरंत बाद उन्हें रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा यह उन बिल्डर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है जो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को प्रमोट नहीं कर पा रहे है ऐसा इसलिए क्योकिं रेरा एक्ट के तहत नॉन रेरा प्रोजेक्ट्स की प्रदेश में बिक्री नहीं हो सकती थी बिल्डर्स के पास चार दिन शेष है 31 जुलाई तक वे अपने चालू प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर कर सकते है।
रेरा से जुड़ी कुछ बातें
सरकार ने घर खरीदारों की रक्षा के लिए और वास्तविक निजी खिलाड़ियों प्रोत्साहित करने का यह कानून पेश किया है। रियल एस्टेट विधेयक 2016 संसद की ओर से पिछले साल मार्च में पारित कर दिया गया था और 1 मई से ही इस अधिनियम से जुड़ी 92 धाराएं प्रभावी हो गई हैं।
शहरी विकास, आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वैंकेया नायडू ने बताया कि 9 साल के लम्बे इंतजार के बाद रियल एस्टेट लागू होने जा रहा है और यह नए युग की शुरुआत है कानून खरीददार को तवज्जो देगा यानी वो एक सेक्टर का राजा होगा वहीं दूसरी ओर इससे डेवलपर्स को भी विनियमित माहौल में ग्राहकों को भरोसा बढ़ने से लाभ होगा। इस अधिनियम से क्षेत्र में बहुत वांछित जवाब देही पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी और इस कानून में खरीदारों और डेवलपर्स के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित किया गया है।