नई दिल्ली। मोबाइल नम्बरों का उपयोग कर रहे उपभोक्ताओं के लिए एक बुरी खबर है। अगर उनके मोबाइल नम्बर आधार कॉर्ड से लिंक नहीं हैं, तो 6 फरवरी के पहले वो अपने मोबाइल फोन को आधार से लिंक करा लें, वरान वो मोबाइल फोन की सेवाओं से वंचित हो सकते हैं। केन्द्र सरकार ने इस बारे में मचे हाहाकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। सरकार चाहती है कि मोबाइल फोन के धारक जल्द से जल्द आधार से अपना नम्बर अब लिंक करा लें।
अभी तक मोबाइल के नम्बरों को आधार कॉर्ड से लिंक कराने के लिए बायोमैट्रिक देना अनिवार्य था। लेकिन UIDAI ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए साफ किया है कि अगर मोबाइलधारक 1 दिसम्बर के पहले अपना नम्बर आधार से लिंक करवाते हैं तो उन्हे किसी तरह के आधार लिंक नहीं देना होगा। ये अधिकार यूजर का है कि वह रिटेलर को अपना फिंगर प्रिंट देना चाहता है या इसे दिए बिना ही आधार से लिंक कराना चाहता है। अब उपभोक्ता 1 दिसम्बर के बाद से अपने घर बैठकर भी अपना नम्बर एक ओटीपी के जरिए आधार से जोड़ सकेंगे।
अब आपका नम्बर मोबाइल ऑपरेटर की ओर से आये एसएमएस के जरिए मिली ओटीपी से लिंक कर जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए अब आपको अपना फिगरप्रिंट देने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने जनता की सहूलियतों का ध्यान रखते हुए अब मोबाइल नम्बरों को आधार से जोड़ने के लिए वन टाइम पासवार्ड यानी ओटीपी की व्यवस्था को इसमें जोड़ा है। जिसके जरिए आपके नम्बरों को आधार से लिंक किया जा सकेगा।