उत्तराखंड

सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में तीन युवकों को 20-20 साल की सजा

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देहरादून। सूबे में अपराध अब अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। आए दिन यहां चोरी, हत्या, रेप जैसी घिनौनी वारदात यहां सामने आती ही रहती हैं। ऐसे में सत्ता पलट होने के बाद सूबे में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने भी अपने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पकड़ने के बाद कोर्ट ने आरोपियों पर कड़ी सजा भी सुनाई है।

Crime सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में तीन युवकों को 20-20 साल की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तारकेश्वर सिंह ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सोनू त्यागी, टिल्लू उर्फ सर्वेश त्यागी और जीतेश त्यागी को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास सजा सुनाई है। इन आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही पीड़िता को जुर्माने की राशि के अलावा प्रतिकर दिए जाने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।
जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित का इस संबंध में कहना है कि 14 नवंबर 2016 की शाम पीड़िता मिहोना बालाजी मन्दिर पर दर्शन करने आई थी। तभी अभियुक्तों ने पीड़िता को सफेद रंग की गाड़ी में खींचकर कर दुष्कर्म किया और वंथरी के पास फेंककर फरार हो गए।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तारकेश्वर सिंह ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, विशेषज्ञ रिपोर्ट, लिखित तर्क, न्याय सिद्धांत से सहमत होते हुए चिन्हित सनसनीखेज प्रकरण के अभियुक्त सोनू पुत्र तहसीलदार त्यागी (21), टिल्ल उर्फ सर्वेश पुत्र गयाराम त्यागी (26) और जितेश उर्फ जीतू पुत्र हरविलास त्यागी (28) सभी निवासी विशेन का पुरा थाना रौन को पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में धारा-376 भादवि में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, धारा-366 भादवि में प्रत्येक अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।

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