नैनीताल। पर्यावरण को सुरक्षित करने और लोगों को प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार सकारात्मक कदम उठाए जा रहे है। इसी दिशा में शुक्रवार को राज्य के शहरी क्षेत्रों में पॉलीथिन पर पाबन्दी और निस्तारण की जिम्मेदारी निकाय को दी गई है।
हाईकोर्ट ने ग्रामीण इलाकों में पॉलीथिन उन्मूलन के लिए शासन को कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की खंडपीठ के समक्ष हल्द्वानी के प्रकाश जोशी व् अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। शहरी विकास विभाग के निदेशक डीएस गर्ब्याल अदालत में हाजिर हुए।
उन्होंने हल्द्वानी के गौलापार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रोजेक्ट में देरी की वजह बताई। जनहित याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च तक प्रोजेक्ट क्रियान्वयन नही करने पर बजट लैप्स करने कीे जानकारी दी गई है।
प्रोजेक्ट निर्माता एजेंसी का कहना था कि उसकी तरफ से सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।