पंजाब

चुनाव आयोग ने जारी किए नए निर्देश

election 1 चुनाव आयोग ने जारी किए नए निर्देश
पंजाब। पंजाब में 4 फरवरी को पडऩे वाले विधान सभा चुनाव और अमृतसर लोक सभा उपचुनाव संबंधी आज शाम चुनाव प्रचार बंद होने के बाद आखिरी 48 घंटों के लिये चुनाव आयोग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब वी के सिंह जारी एक जानकारी में बताया कि नए निर्देशों अनुसार चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात 2 फरवरी, 2017 को सांय 5 बजे के बाद जहां राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवारों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलाये जा रहे विज्ञापन पर संपूर्ण पाबंदी लगाई गई है,
election 1 चुनाव आयोग ने जारी किए नए निर्देश
वहीं साथ ही अब इस समय दौरान बल्क एस एम एस, सोशल मीडिया और आई वी आर एस संदेशों द्वारा भी राजसी पार्टियां और उम्मीदवारों द्वारा किये जा रहे प्रचार पर पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी 4 फरवरी, 2017 को सांय 5 बजे तक लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त इस समय दौरान प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजसी पार्टियों, उम्मीदवारों और चुनाव संबंधी किसी भी किस्म के भी विज्ञापन को जारी करने से पूर्व राज्य स्तर पर जिला स्तरीय एम सी एम सी से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अंतिम 48 घंटों के दौरान आम लोगों के दो पहिया वाहन के इस्तेमाल पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नही है जबकि पहले जारी किये निर्देशों तहत राजसी पार्टियां और उम्मीदवारों द्वारा दो पहिया वाहन इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी।

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