नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 3 करोड़ रूपए का जुर्माना ठोका है। लक्ष्मी विलास बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने, करेंट एकाउंट्स को लेकर लापरवाही बरतने और वॉक-इन ग्राहकों को लेकर गड़बड़ियों के चलते की है। आरबीआई ने इसकी जांच करवाई और दोषी पाए जाने पर बैंक पर वित्तीय जुर्माना लगाया।
रिजर्व बैंक ने बताया कि लक्ष्मी विलास बैंक की एक शाखा को लेकर शिकायत मिली। शिकायत की जांच करने के बाद आरबीआई ने बैंक प्रबंधन से स्पष्ट्रीकरण मांगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरबीआई ने लक्ष्मी निवास बैंक को दोषी माना और उस पर 3 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया।