नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने पूरे भारत में बीफ पर बैन लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने पहले ही ये आदेश दे रखा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जानवरों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए उपाय किए जाए।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि गोहत्या को पूर्णत: रोकने के लिए सभी राज्यों को कानून बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाए। याचिका में कहा गया है कि जानवरों को उन राज्यों में ले जाया जाता है जहां उनकी हत्या प्रतिबंधित नहीं हैं।