नई दिल्ली। टीपी सेनकुमार मामले में शुक्रवार को हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट मे केरल सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस पर 8 मई तक जवाब तल्ब करने के लिए कहा है। इस मामले में केरल सरकार पहले ही अपना पक्ष रख चुकी हैं।
केरल सरकार ने रखा था पक्ष
केरल सरकार ने 11 अप्रैल को शीर्ष अदालत में सेनकुमार के तबादले के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने साल 2016 में पुतिंगल मंदिर में लगी आग की घटना के जिम्मेदार पुलिस अधिकरियों को बचाया। इस हादसे में 110 लोग मारे गए थे।
SC ने दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को आदेश दिया था कि सेनकुमार को डीजीपी के पद पर बहाल किया जाए लेकिन केरल सरकार ने उन्हें बहाल नहीं किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की फैसले के स्पष्टीकरण के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने केरल सरकार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
बता दें कि याचिकाकर्ता टीपी सेनकुमार केरल के डीजीपी, कानून और व्यवस्था थे, जिन्हें केरल में हत्याओं के बाद राज्य सरकार ने पद से हटा दिया था।