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नोटों को लेकर सोशल मीडिया फैला रहा अशांति, धारा 144 लागू

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भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1,000 रुपये के नोट अमान्य किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर किए जा रहे आधारहीन पोस्ट से अशांति फैलने का खतरा है। इसी को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश के इंदौर में मंगलवार से निषेधाज्ञा यानी धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी पी. नरहरि ने सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि बिना किसी वैधानिक आधार के पुरानी करेंसी को बदलने या उसके संबंध में किसी भी आपत्तिजनक या उद्वेलित करने वाली फोटो सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। जो ऐसी फोटो सोशल मीडिया साइट पर डालेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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पिछले दिनों एक आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के कारण इंदौर में धार्मिक वैमनस्यता पैदा हुई थी और अशांति फैल गई थी। प्रशासन का अभिमत है कि कई बार विरूपित चित्र या आपत्तिजनक दृश्य वाट्सएप पर डाले जाने से आमजन की भावनाएं आहत होती हैं और समाज की शांति खतरे में पड़ जाती है। प्रशासन ने इस बात को माना है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि सोशल साइट्स पर डाली गई आपत्तिजनक सामग्री पर कमेंट या लाइक करने वाले पर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। वहीं आपत्तिजनक पोस्ट से उतनी वैमनस्यता का संचार नहीं होता, जितना कि उस पर आए कमेंट्स या क्रॉस कमेंट्स के कारण होता है।

सरकारी बयान में आगे कहा गया है कि इंटरनेट पर अभी भी ऐसे लोग सक्रिय हैं, जिनके कारण लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति भंग हो सकती है। इन्हीं हालात को ध्यान में रखकर जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आमजन की जानमाल की रक्षा के लिए यह आदेश जारी किया गया है, जो मंगलवार 15 नवंबर, 2016 से 12 जनवरी, 2017 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड विधान की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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