मुंबई। शीना बोरा मामले में अगली सुनवाई 23 फरवरी से शुरु होने की संभावना है। अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही 23 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। निचली अदालत ने आज सीबीआई को निर्देश दिया कि वह बचाव पक्ष के वकीलों को अपने गवाहों की सूची सौंपे। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, अदालत ने हमें निर्देश दिया है कि 17 फरवरी को हम गवाहों की सूची सौंपें और पहले गवाह को हम 23 फरवरी को पेश कर सकते हैं।
इससे पहले दिन में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने शुरूआत में सूची देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे अनावश्यक मीडिया का ध्यान गवाहों की ओर जाएगा। विशेष सीबीआई अभियोजक भरत बादामी ने भी अदालत से कहा कि अगर गवाहों की पूरी सूची सौंपी गई तो गवाहों की सुरक्षा से समझौता होगा। इसलिए सीबीआई फिलहाल बचाव पक्ष को एक या दो गवाहों के नाम बताएगी। बचाव पक्ष ने अदालत से कहा कि उन्हें जिरह की तैयारी करने के लिए सूची चाहिए।
अभियोजक ने इसके बाद कहा कि बचाव पक्ष सूची को सार्वजनिक नहीं करेगा। न्यायाधीश एच एस महाजन ने इसके बाद अपने चौंबर के भीतर गवाहों की सूची के बारे में आगे सुनवाई की। इंद्राणी मुखर्जी, उनके पति और पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना पर शीना बोरा की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है।