जमशेदपुर। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के ऊपर कई मामले दर्ज है। लेकिन सोमवार (17-4-17) को 25 साल पुराने ट्रिपल मर्डर केस में जमशेदपुर की कोर्ट ने बरी कर दिया है। शहाबुद्दीन पर साल 1989 में जुगसालई थाना क्षेत्र में कांग्रेसी नेता प्रदीप मिश्रा, आनंद राव और जनार्दन चौबे की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। तिहाड़ जेल में बंद शाहबुद्दीन की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बताया जा रहा है कि वो करीबन 10 मिनट तक ऑन लाइन मौजूद रहा।
जानिए क्या है ट्रिपिल मर्डर केस?
-ये पूरा मामला 25 साल पुराना है यानि कि 2 फरवरी 1989 का।
-इस दिन शाम के करीबन 7:30 बजे जुगसलाई में युवा कांग्रेस के जिला अध्यत्र प्रदीप मिश्रा, जानार्दन चौबे और आनंद राव को गोली मारकर हत्या कर दी थी।
-ये पूरा हादसा थाने से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर हुआ।
-इस घटना में शहाबुद्दीन का नाम शूटर के तौर पर उभरा। दबंग साहिब सिंह की ओर से हायर किए जाने की बात सामने आई।
-ये केस प्रदीप मिक्षा के बॉडीगार्ड ब्रह्मेश्वर पाठक ने दर्ज कराया था। जिसमें शहाबुद्दीन समेत रामा सिंह, कल्लु सिंह और पारस सिंह के अलावा कई और को दोषी बनाया गया था।
-हालांकि साहिब सिंह की मौत हो गई है तो वहीं रामा सिंह सहित बाकी आरोपी पहले ही बरी हो चुके है।
-लेकिन शहाबुद्दीन के पेश नहीं होने की वजह से उनके खिलाफ मामला लंबित रहा।
-इस केस से जमशेदपुर के एडीजे 4 अजीत कुमार सिंह की अदालत ने बरी कर दिया।