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राज्यों में गोरक्षा को लेकर हुई हिंसा की क्षतिपूर्ती राज्य सरकारों की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा मामले में हुए पीड़ितों की क्षतिपूर्ति को लेकर कहा कि इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और वही इसकी भरपाई करेगी। इस मामले में गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने अनुपालन रिपोर्ट जमा कर दी है वहीं कोर्ट ने अन्य राज्यों से भी अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र जमा करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

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बता दें कि इससे पहले देशमें गोरक्षा पर हेने वाली हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए कहा था कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोर्ट ने राज्यों को एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने के आदेश देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें हिंसा करने वाले गोरक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करें।

वहीं गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को निचली अदालतों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। इस सुनवाई में केंद्र सरकार ने अदालत में गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को गलत बताते हुए कहा था कि वो इसके खिलाफ है।

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