नई दिल्ली: केंद्र सरकार के आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाने के फैसले को लेकर चल रही अटकलों पर आरबीआई ने साफ कर दिया है कि सभी बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि बैंक का ये बयान ऐसे समय में आया है जब मीडिया में ऐसी खबरे आई थी कि बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं हैं। मीडिया रिपोर्टों में आरटीआई के कानून का हवाला देते हुए कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों के बैंक खातों को उनके आधार से अनिवार्य तौर पर जोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया है।
बैंक ने अपने एक बयान में स्पष्ट तौर पर कहा कि एक जून 2017 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित मनी लॉन्डरिंग रोकथाम के दूसरे संशोधित विनियम के नियमों के तहत बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। बैंक ने आगे कहा कि ये नियम संवैधानिक है और ऐसे बैंकों को बिना किसी दूसरे आदेश की प्रतिक्षा किए ग्राहकों के आधार कार्ड को उनके बैंक खातों से जोड़ना शुरू कर देना चाहिए।
सरकार ने बैंक खातों को खोलने और 50 हजार रुपये या इससे अधिक के लेन-देन के लिए इस साल जून में आधार को अनिवार्य कर दिया था. मौजूदा बैंक खातों को भी 31 दिसंबर से पहले आधार से जोड़ने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं कर पाने पर बैंक खाते का परिचालन बंद कर दिया जाएगा.