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प्रीति राठी तेजाब कांड: आरोपी अंकुर दोषी करार

Priti Rathi प्रीति राठी तेजाब कांड: आरोपी अंकुर दोषी करार

मुंबई। दिल्ली की नर्स प्रीति राठी पर तेजाब हमले के तीन साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद एक विशेष महिला अदालत ने मंगलवार को उसके पड़ोसी अंकुर नारायणलाल पंवार को हत्या का दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश ए.एस. शिंदे ने पंवार (27) को भारतीय दंड संहिता के तहत तेजाब फेंक कर गंभीर रूप से घायल करने और हत्या का दोषी करार दिया।

Priti Rathi

विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने कहा, “पंवार पीड़िता से एकतरफा प्यार करता था। उसने राठी को मुंबई नहीं जाने के लिए कहा था और राठी ने पंवार का शादी प्रस्ताव ठुकरा दिया था।” निकम ने कहा, “ईष्र्या वश पंवार ने उसपर तेजाब से हमला किया। उसने दिल्ली से तेजाब खरीदा था।”

सजा कितनी हो, इस बारे में बुधवार को बहस होगी। नई दिल्ली के नरेला की रहने वाली राठी (23) पर पंवार ने 2013 में दो मई को बांद्रा रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस से उतरते ही तेजाब से हमला किया था। तेजाब से बुरी तरह जल जाने के कारण एक जून को उसकी मौत हो गई थी।

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