गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या के बाद स्कूल के ट्रस्टी पिंटो परिवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ छात्र के पिता की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारीज कर दिया है। पिंटो परिवार की ओर से दलील दी गई थी कि इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि पिंटो परीवार देश में 50 से ज्यादा स्कूल चलाता हैं। सीबीआई के मुताबिक एक छात्र ने दूसरे छात्र की हत्या की, जिससे स्कूल के मालिक के खिलाफ हत्या का मामला कैसे बनता है। गौरतलब है कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कभी भी उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए।
अगर स्कूल प्रशासन की तरफ से कुछ अनमितताएं हुई हैं तो भी हत्या का मामला नहीं बनता है। वहीं छात्र के पिता के वकील सुशील टेकरीवाल की तरफ से कहा गया कि ये एक जघन्य अपराध है। पिंटो परिवार बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है अगर वो ज़मानत पर बाहर रहते है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।इससे पहले सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा था कि जांच जारी है और पिंटो परिवार की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसे में पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत को रद्द किया जाए।