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प्रद्युम्न हत्याकांड: आरोपी कंडक्टर को गुरुग्राम कोर्ट ने दी जमानत, सीबीआई ने किया विरोध

ashok प्रद्युम्न हत्याकांड: आरोपी कंडक्टर को गुरुग्राम कोर्ट ने दी जमानत, सीबीआई ने किया विरोध

गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम के चर्चित प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए  रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार को गुरुग्राम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि इस मामले की जांच अब गुरुग्राम पुलिस की बजाए सीबीआई कर रही है और उसने स्कूल के ही एक 11वीं कक्षा के छात्र को प्रद्युम्न की हत्या मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं सीबीआई ने गुरुग्राम कोर्ट में अशोक की रिहाई के लिए दाखिल कि गई याचिका का विरोध किया। अदालत के आदेश के बाद अशोक तीन महीने बाद जेल से रिहा हो रहा है। ashok प्रद्युम्न हत्याकांड: आरोपी कंडक्टर को गुरुग्राम कोर्ट ने दी जमानत, सीबीआई ने किया विरोध

इस मामले को लेकर गुरुग्राम कोर्ट के अतिरिक्त सत्र के जज रजनी यादव ने कुमार और सीबीआई के वकीलों की दलील सुनने के बाद अशोक को रिहा करने का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कंडक्टर अशोक प्रद्युम्न हत्याकांड को लेकर अभी भी आशंका के घेरे में है। वहीं प्रद्युम्न के पिता बरूण चद्रं ठाकुर के वकील सुशील टेकरिवाल ने अशोक की जमानत रद्द करने के पक्ष में दलीलें दी। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट को सीसीटीवी फुटेज सहित अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी।

आपको बता दें कि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा था कि अपराध में कुमार की भूमिका का अब तक पता नहीं चला है लेकिन उन्हें क्लीन चिट देने पर फैसला वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद ही किया जा सकता है। आरोपी अशोक के वकील मोहित वर्मा ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। वर्मा ने कहा, कुमार के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ,उनकी जांच की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीबीआई इस मामले में रेयान स्कूल के एक छात्र को गिरफ्तार कर चुकी है।

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