देश

दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल, राशन के लिए क्यों जरूरी है आधार कार्ड

rashan दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल, राशन के लिए क्यों जरूरी है आधार कार्ड

नई दिल्ली। बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से जन वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाला अनाज लेने के लिए आधार कार्ड क्यों जरूरी है ये पूछा है।

rashan दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल, राशन के लिए क्यों जरूरी है आधार कार्ड

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की खंडपीठ ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से इस मामले में आगामी 24 अप्रैल तक जवाब तलब करने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि यह याचिका एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर की गई थी।

जनहित याचिका दाखिल कर न्यायालय से केंद्र सरकार द्वारा आठ फरवरी को जारी उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सब्सिडी वाला अनाज खरीदने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मान्य है।

याचिका में भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 व 21 का हवाला देते हुए कहा गया है कि अधिसूचना के क्रियान्वयन के कारण लोग एनएफएसए के तहत अपने अधिकारों को हासिल नहीं कर पाएंगे जो कि संविधान का उल्लंघन है।

Related posts

LIVE: मोदी ने राफेल विवाद पर इशारों में कहा, ‘बोरी में जो भरा जाएगा कीमत उसी हिसाब से होगी’

mahesh yadav

…तो इस कारण सीएम योगी नहीं जाएंगे राम की नगरी ‘अयोध्या’

kumari ashu

मोदी-फेस्ट का शुभारंभ शुक्रवार से

Srishti vishwakarma