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पासपोर्ट के लिए अलग से नहीं देना होगा बर्थ सर्टिफिकेट

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नई दिल्ली। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा इनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सरकार ने पासपोर्ट प्रक्रिया पहले की तुलना में थोड़ा सरल बनाते हुए लोगों को राहत दी है पासपोर्ट के लिए अब एक दस्तावेज कम लगेगा सरकार ने संसद को जानकारी देते हुए बताया कि अब पासपोर्ट के लिए अलग से जन्म प्रमाण पत्र की अलग से आवश्यकता नही होगी।

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बर्थ सर्टिफिकेट की जगह अब पैन कार्ड या आधार कार्ड से ही उम्र और जन्म तिथी वेरीफाई की जाएगी लेकिन पापसपोर्ट नियम 1980 के मुताबिक 26-01-1989 के बाद जन्मे लोग बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पहचान पत्र या एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड को भी प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं।

इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अपना सर्विस रिकॉर्ड पेंशन रिकार्डस आदि का रिकार्ड भी उपयोग कर सकते है संसद में एक साव का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य है कि लाखों लोगों के लिए पासपोर्ट आसानी से उपलब्ध होगा।

वहीं 60 से कम और 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले आवेदकों को पासपोर्ट फीस पर 10 प्रतिशत छूट भी मिलेगी ऑनलाइन आवेदकों को केवल एक अभिभावक या अभिभावक का नाम ही बताना होगा इससे एकल माता-पिता के परिवारों की मदद हो सकेगी. नए पासपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में बनाए जाएंगे।

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