जयपुर। राज्य सहकारी बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंक के ऐसे ऋण जो एन.पी.ए. या ओवरड्यू हो गए हैं, कर चुकारे के लिए एक मुश्त समझौता योजना-2016 लागू की गई है जो 31 मार्च तक लागू रहेगी। इस योजना के लागू होने से ग्रामीणों और किसानों को लाभ पहुंचेगा जो किसी भी कारण से समय पर लिया हुआ ऋण नहीं चुका पाते।
सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि इस योजना में ऋण के अवधिपार होने से राशि चुकाने की दिन तक ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर या 10 प्रतिशत ब्याज दर, जो भी कम हो, साधारण ब्याज वसूल किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के लगभग एक लाख किसानों को फायदा होगा। इस योजना से केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक के वित्तीय संसाधनों को पुनः ऋण वितरण हेतु काम लाया जा सकेगा। इस योजना में अधिक से अधिक बाकीदारों को शामिल करने तथा योजना के प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए पूर्ववर्ती योजना के नियमों में ढ़ील दी गई है।