पटना। बिहार में चर्च में आया सेक्स स्कैंडल और यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने आरोपी को पीड़िता से शादी करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने आरोपी निखिल प्रियदर्शी के पिता (कृ्ष्ण बिहारी) और भाई (मनीष प्रियदर्शी) को जमानत भी दे दी है। कोर्ट ने पीड़िता से शादी और दोनों के बीच समझौते के पिटीशन को स्वीकार किया है जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आरोपी निखिल ने कोर्ट में समझौता पत्र दिया था जिसमें उसने पीड़िता से शादी करने की बात कही थी। जिसके बाद कोर्ट ने शादी के समझौते को स्वीकार किया और इसकी इजाजत दे दी। लेकिन फिलहाल निखिल पटना की जेल में बंद है। वही कुछ दिनों पहले पीड़िता भी जेल में आरोपी से मुलाकात की थी। पीड़ित युवती दलित है और उसने बताया था कि उसकी मुलाकात आरोपी से फेसबुक पर हुई थी। युवती के साथ रेप और ब्लैक मेल के हाईप्रोफाइल मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ऑटोमोबाइल व्यवसायी निखिल प्रियदर्शी उसे गांजा पिकर मारता था।
बता दें कि हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट और पूर्व मंत्री की बेटी से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपी निखिल प्रियदर्शी के साथ पूर्व आईएएस कृष्ण बिहारी को भी गिरफ्तार किया गया। यह मामला बुद्घा कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था जिसमें ब्रजेश पांडे, मनीष प्रियदर्शी, कृष्णबिहरी, निखिल प्रियदर्शी, संजीत शर्मा का नाम दर्ज था।