नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण जहरीली होती राजधानी की हवा के बावदूज सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने राजधानी में ट्रकों के प्रवेश और निर्माण गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इसको लेकर एनजीटी का कहना है कि ईसीपीए को जो कहना है वो कहने दीजिए। एनजीटी ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को लेकर कहा कि शुक्रवार को दिल्ली के प्रदूषण को देखने के बाद ही हम ट्रकों के दिल्ली में आने या फिर न आने पर ही फैसला ले सकते हैं। तब तक दिल्ली में ट्रको की एंट्री और निर्माण का काम होता रहे।
वहीं सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट में एक शोधकर्ता और ईपीसीए के सदस्य उस्मान नसीम ने बताया कि ट्रकों के प्रवेश और निर्माण की गतिविधियों से प्रतिबंध को हटा दिया गया है,लेकिन डीजल जनरेटर सेटो पर प्रतिंबध बरकरार है। दूसरी तरफ एनजीटी ऑड-ईवन पर भी सुनवाई करेगा। एनजीटी ने स्कूलों में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का आदेश देते हुए कहा कि रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम दो महीने के भीतर लगाना होगा नहीं तो पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया गया था जिसके बाद से दिल्ली के बॉर्डर पर करीब 70 हजार ट्रक इक्ट्ठा हो गए थे।