ऋषिकेश । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंगा किनारे कैंपिंग पर लगाई गई रोक सशर्त हटा ली है। उत्तराखंड सरकार द्वारा कैंपिंग के लिए 33 स्थानों में से 25 पर एनजीटी ने कैंपिंग की अनुमति दी। एनजीटी ने कहा कि गंगा किनारे से सौ मीटर की दूरी तक कैंपिंग नहीं की सकते ।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिसंबर, 2015 में उत्तराखंड में गंगा के तट पर कौडियाला से ऋषिकेश तक के समूचे क्षेत्र में कैंपिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी थी।आपको बता दें कि एक्टिविस्ट विक्रांत तोंगाड ने गंगा किनारे कैंपिंग करने के खिलाफ एनजीटी में याचिका दायर की थी । याचिका में कहा गया था कि कैंपिंग करने वाले लोग गंगा में कचरा फेंकते हैं और बिना किसी रेगुलेशन के नौकाओं का इस्तेमाल करते हैं । वे प्लास्टिक और शीशे की बोतलें छोड़कर चले जाते हैं । इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है।