नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी ) ने दिल्ली में निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटा दिया है। एनजीटी ने ट्रकों की आवाजाही पर लगी रोक भी हटा दी है। एनजीटी ने वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया। एनजीटी ने कहा है कि जो फैसला सरकार और एलजी ने किया है हम उसमे कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
बता दें कि एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी की सरकारों को निर्देश दिया कि वे 2 हफ्ते में एक्शन प्लान बताएं कि कैसे प्रदूषण स्तर में कमी लायी जाएगी। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव ऐसा एक्शन प्लान बनाएं जो कि जैसे ही प्रदूषण का स्तर पीएम 2.5 300 और पीएम 10 500 पार करे वो लागू हो जाये।
वहीं पिछले 16 नवंबर को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि आईटीओ में एनजीटी के आदेशानुसार पानी का छिड़काव किया गया जिससे पीएम 2.5 का स्तर नीचे गिर गया। सुनवाई के दौरान उद्योगों और बिल्डरों के वकीलों ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार हो गया है| लिहाजा निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों की इजाजत दी जाए।
लेकिन एनजीटी ने कहा था कि जब हमारे पास हवा की गुणवत्ता के आंकड़े आएंगे तब हम कोई फैसला करेंगे। एनजीटी ने पिछले 14 नवंबर को बढ़ते वायु प्रदूषण पर काफी चिंता जताई थी। एनजीटी ने ऑड-इवन स्कीम के लिए दोपहिया वाहनों को छूट देने से इनकार कर दिया था।