उत्तराखण्ड। गंगा की सफाई को लेकर ललित मिगलानी की याचिका पर हाईकोरर्ट ने एक अहम निर्णय लिया है। प्रदेश में गंगा की स्थिति को देखते हुए हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई में कहा कि हरिद्वार के 180 ऐसे उद्योगों को बंद किया जाएगा जिनका गंदा गंगा में जाता है। इसके अलावा ऐसी धर्मशालाओं को भी बंद करने का निर्णय लिया गया जिनका शिविर गंगा के आस पास है।
हाई कोर्ट ने गंगा की सफाई पर शुक्रवार को फैसला सुनाया कि इसके अलावा 5 राज्यों की अन्तर्राज्यीय परिषद बनाई जाएगी जिससे इस तरह के मामलों पर नजर रखी जा सके। इसके साथ केंद्र सरकार से गंगा की सफाई के लिए 266 करोड़ रूपए की मांग की।
हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने ऋषिकेश में आवश्यकता अनुसार शौचालय का निर्माण करने का आदेश जारी किया। गंगा के आस पास के इलाकों में पेपर, चीनी एवं वातावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योगों के तुरंत बंद करने पर भी खण्डपीठ ने निर्णय लिया।