नई दिल्ली। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। सीबीआई ने आज कोर्ट से जांच के लिए और समय की मांग की। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि पिछले 16 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिया था। इसके बाद 29 जून को सीबीआई ने नजीब का सुराग देनेवाले को दस लाख रुपये का ईनाम देने की घोषणा की थी।
पिछले 16 मार्च को हाईकोर्ट ने नजीब का कोई सुराग न मिल पाने पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि आप हर हालत में उसे ढूंढ़ निकालिए। हमें रिजल्ट चाहिए।कोर्ट ने कहा था कि आप केवल कागजी कार्यवाही कर रहे हैं और केवल जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि नजीब अहमद 15 अक्टूबर से गायब है। नजीब की मां फातिमा नफीस ने कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की है कि वो नजीब को ढूंढने के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दे।
बता दें कि लापता छात्र को ढूंढ़ने में विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस की नाकामी के खिलाफ जेएनयू छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन भी किया था। जिसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के दिल्ली पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा को दिए गए निर्देश पर लापता छात्र को ढूंढने के लिए पिछले महीने एक एसआईटी गठित की गई थी। बहरहाल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-द्वितीय (दक्षिण) मनीषी चंद्र के नेतृत्व में एसआईटी मामले में कार्रवाई योग्य कोई सुराग पाने में नाकाम रही थी जिसके बाद मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को भेज दिया गया।