नगालैंड। राज्यपाल पीबी आचार्य के निर्देश पर बुधवार को आहूत नगालैंड विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. शुरहोजेले लिजित्सू नहीं पहुंचे। इसके कारण अध्यक्ष ने विस की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। गौहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच के फैसले के बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए आज 9.30 बजे का समय मुकरर्र किया था।
बता दें कि इससे पहले बीते मंगलवार को दिन में गौहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल एम जमीर ने लिजित्सू की रिट याचिका ठुकरा दी जिसमें उन्होंने विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने के राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें कोई दम नहीं है और इसके साथ ही निर्देश देने के अपने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और मामले को राज्यपाल के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया।
कोर्ट का कहना है कि इस अदालत की राय है कि राज्यपाल ने यह देखने के लिए याचिकाकर्ता (लिजित्सू ) को सदन में शक्ति परीक्षण के लिए कहकर सही फैसला किया कि मुख्यमंत्री पद के दावे के लिए सदन में किसके पास बहुमत है.” अदालत ने यह भी कहा कि मामले में मुख्यमंत्री को राज्यपाल के निर्देश में दखल देने का कोई कारण नहीं है. मुख्यमंत्री ने 14 जुलाई को याचिका दायर की थी और अदालत ने राज्यपाल के निर्देश पर कल तक रोक के लिए अंतरिम आदेश जारी किया था ताकि मामले की सुनवाई की जा सके।