मेरठ के बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सियासत के चक्कर में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे डाली। शास्त्रीनगर के अवैध सेंट्रल मार्केट पर कार्रवाई को लेकर राजेंद्र अग्रवाल ने हाईकोर्ट के आदेश और आवास विकास परिषद को चैलेंज करते हुए संघर्ष करने की चेतावनी दी है। अवैध निर्माणों के खिलाफ हाईकोर्ट में याची राहुल राणा ने बीजेपी सांसद को अदालत की अवमानना करने का नोटिस भेजा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के सेन्ट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं जिसके अनुपालन में आवास विकास के अफसर मेरठ कमिश्नर के नेतृत्व में दिन-रात एक किए हुए हैं लेकिन इन अफसरों के सामने अब बीजेपी सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने अपना रोड़ा अटका दिया है। 5 सितंबर को मेरठ के सेन्ट्रल मार्केट में पंचायत करके राजेन्द्र अग्रवाल ने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध किया और किसी भी व्यापारी की अवैध इमारत का बाल भी बांका न होने देने का ऐलान कर दिया है। इस जनहित याचिका में याची फोटोजर्नलिस्ट राहुल राणा ने बीजेपी सांसद को जिलाधिकारी के माध्यम से कोर्ट की अवमानना करने का नोटिस भेजा है।
दरअसल आवास विकास की शास्त्रीनगर कॉलोनी में दो दशक पहले आवासीय प्लाट्स के आवंटन हुए थे। लेकिन आवंटियों ने शहर से सटे इस पॉश इलाके में नियम-कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बड़े पैमाने पर कामर्शियल निर्माण करा लिए। कॉलोनी के निवासियो की दलील है कि रिहायशी इलाके में बाजार हो जाने से उनका सुकून खत्म हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि आने-जाने में जाम झेलना पड़ता है। बीजेपी सांसद राजेन्द्र अग्रवाल हाईकोर्ट के इस आदेश को गलत मानते है। उनके मुताबिक चाहे लैंडयूज बदलवाना पड़े या फिर कानून बदलना पड़े अवैध मार्केट को किसी भी सूरत में तोड़ा नहीं जाएगा।