बिहारशरीफ। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक राजबल्लभ यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बुधवार को बिहार में नालंदा जिले की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई के बाद राजबल्लभ यादव को बुधवार तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राजबल्लभ बुधवार सुबह बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। उल्लेखनीय है कि नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नालंदा के महिला थाने में 9 फरवरी को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी।
दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि छह फरवरी को बिहारशरीफ के धनेश्वर घाट मुहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गईं। आरोप है कि सुलेखा ने नाबालिग को नवादा के विधायक राजबल्लभ के हवाले कर दिया और विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की को सात फरवरी को बिहारशरीफ में उसके घर छोड़ दिया गया और उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी गई।
थाने में मामला दर्ज होने के बाद से विधायक राजबल्लभ यादव फरार हो गए थे। करीब एक महीने के बाद विधायक ने बिहारशरीफ की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया था। 30 सितंबर को पटना उच्च न्यायालय ने राजबल्लभ को जमानत दी थी। इसके बाद विधायक की जमानत रद्द करने के लिए बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामला दर्ज होने के बाद राजद ने नवादा क्षेत्र से विधायक राजबल्लभ को पार्टी से निलंबित कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़िता की गवाही पूरी होने तक विधायक को जेल में रहने का आदेश दिया है।