नई दिल्ली। अब होटल और रेस्तरां ग्राहको से सर्विस टेक्स नहीं ले पाएगें। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने इस मामले पर कदम उठाने और राज्यों को दिशा-निर्देश दिए जाने की प्रधानमंत्री कार्यालय से मांग की है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है की मेन्यू में सर्विस टेक्स का जिक्र करना गैर-कानूनी है। बता दें की कुछ महीने पहले मंत्रालय ने सभी राज्यो को एक एडवायजरी जारी की गई थी जिसमें इस अवैध व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ राज्यो ने इस एवायजरी को फौलो नहीं किया। इसी वजह से अब इस मामले पर कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से मदद मांगी गई है।
बता दें की 2017 की शुरुआत में कन्ज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने सभी राज्य सरकारों से कहा था की वह कंपनियों, होटलो और रेस्ट्रॉरेंट्स को सचेत कर दे की अब वह उपभोक्ताओं से जबर्दस्ति सर्विस टेक्स नहीं ले सकता, लेकिन होटलों और रेस्ट्रॉरेंट्स ने इस की अनदेखी करते हुए 5 से 20 प्रतिशत तक सर्विस टेक्स लेना अनिवार्य कर दिया।
क्या है उपभोक्ता कानून
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में कहा गया है की बिक्री, इस्तेमाल या किसी सामान की आपूर्ति या किसी सेवा के लिए अनुचित तरीका अपनाने या धोखा देने को गलत धंधा माना जाएगा। ऐसा होने पर उपभोक्ता, फोरम को