हैदराबाद। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने आज अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संक्रांति उत्सव के दौरान आयोजित होने वाले मुर्गा लड़ाई पर प्रतिबंध लगाया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट ने इसको रोकने को लेकर आदेश दिया था जिसे आज सुनवाई के दौरान फिर से कायम रखा गया हैं। दोनों तेलेगू राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ह्यूमेन सोसायटी इंटरनेशनलःइंडिया, पीपुल फॉर एनिमल और अन्य संगठनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकार्ताओं ने अदालत के संज्ञान में लाया कि इस प्रथा पर रोक और पूर्व में दिए अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए हर साल संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को मुर्गो की लड़ाई का आयोजन होता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य ह्यूमेन सोसायटी इंटरनेशनल (एचएसआई भारत के प्रबंध निदेशक एन.जी. जयसिम्हा ने अदालत के आदेश का स्वागत किया है।
एचएसआई भारत के सरकारी मामलों की संपर्क अधिकारी और इस मामले की याचिकाकर्ता गौरी मौलेखी ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार अदालत के आदेश को कड़ाई से लागू करेगी और मुर्गो की लड़ाई आयोजित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।