इलाहाबाद। दिव्यांगों की आवास योजना को रद्द कर विधायकों के प्लाट आवंटन मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिव्यांग सावित्री देवी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को इस मामले में पक्षकार बनाये गए 4 विधायकों को नोटिस जारी कर इस मामले में अपना जबाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।
इस मामले में 7 विधायकों को प्लाट आवंटन किया गया है। जिसके बाद दिव्यांग सावित्री देवी की ओर से यह याचिका आई है। जिसमें इन विधायकों के लिए प्लाट आवंटन किए जाने के लिए दिव्यांगों के आवासीय योजना को रद्द किया गया है। अब कोर्ट ने विधायकों से दो हफ्ते में इस प्रकरण पर जबाब देने को कहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। बिना किसी योजना के कैसे इन विधायकों के आवास के लिए प्लाट आवंटन कर दिया गया। जबकि दिव्यांगों के लिए बनाई गई आवासीय योजना को बिना ठोस कारण के रद्द क्यूं किया गया।
हांलाकि इस मामले में जीडीए ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। जिसमें जीडीए ने साफ किया है कि ये योजना प्राधिकरण की थी जिसे बाद में राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई थी। फिलहाल मामले की सुनवाई जस्टिस रणविजय सिंह की खंडपीठ कर रही है।