उत्तराखण्ड। नैनीताल हाईकोर्ट ने जिंदल ग्रुप संस्थान के आवासीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन का विरोध करने वाले पीसी तिवारी समेत 31 लोगों को राहत दे दी है। कोर्ट ने इस मामले में दर्ज चार्जशीट को रदद कर दिया और निचली अदालत के सम्मन को भी निरस्त कर देने के आदेश दिए।
हाईकोर्ट की सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कहा कि जिंदल ग्रुप की ओर से प्रेमपाल ने एफआईआर दर्ज कराई है जो कि नियमों की अवहेलना है, जिस दिन विरोध प्रदर्शन की घटना हुई उस दिन जिंदल ग्रुप को भूमि का आवंटन नहीं हुआ था इसलिए प्रेमपाल को एफआईआर दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है।
जस्टिस राजीव शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद रानीखेत निचली अदालत में दाखिल चार्जशईट को निरस्त कर समन भी रद्द करने का फैसला सुनाया दिया। गौर करने वाली बात है कि नैनीसार में आवासीय विद्यालय के शिलान्यास के वक्त काफी हंगामा हुआ था। स्थानीय लोगों ने सीएम के कार्यक्रम के दौरान विरोध-प्रदर्शन किया था।