चंडीगढ़। पंजाब सरकार को चंडीगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को मंत्री रहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के टीवी में काम करने को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए ये कार्यवाई की और अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी।
हाईकोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू के टीवी में कॉमेडी शो में काम करने को लेकर कड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि क्या ये कोड ऑफ इनडक्ट का उल्लंघन नहीं है? क्या एक मंत्री की नैतिकता और प्रोपराइटरी का उल्लंघन का मामला नहीं है? सिद्धू ने कांग्रेस की तरफ से अमृतसर से चुनाव जीतकर कैबिनेट में जगह बनाई हालांकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि वो उममुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैबनिट में उन्हें लोकल बॉडीज विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया।
सिद्धू की नियुक्ति के साथ ही कॉमेडी शो में काम करना शुरुआत से ही विवादों के घेरे में था। जिसके बाद सिद्धू ने टीवी कॉमेडी शो में हिस्सा लेने पर कानूनी सलाह मांगी थी। जिस पर पंजाब के सबसे बड़े सरकारी वकील यानी महाधिवक्ता अतुल नंदा ने कहा कि वो कॉमेडी शो का हिस्सा बन सकते हैं लेकिन इस दौरान उन्हें अपने पद की गरिमा बनाए रखने की जरूरत होगी।
मंत्री बनने के बाद ये कहा था सिद्धू ने:-
पंजाब में चुनाव जीत के बाद कैबिनेट मंत्री बने पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि वह कॉमेडी शो द कपिल शर्मा में जज की भूमिका में बने रहेंगे। हालांकि उनकी पत्नी ने कहा था कि अगर कॉमेडी शो से जुड़े रहने का मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत आता है तो सिद्धू कॉमेडी शो में जाना छोड़ सकते हैं। लेकिन पत्नी के बयान का खंडन करते हुए सिद्धू ने कहा था कि ये लाभ का पद नहीं है। अगर सरकार को मेरे शो में जाने से किसी भी प्रकार की आपत्ति होगी तो मैं शो में नहीं जाऊंगा।