नई दिल्ली। केंद्र ने एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कराधान (टीसीएस) के प्रावधान स्थगित कर दिए हैं। सरकार ने यह कदम ऐतिहासिक कर सुधार के लिए तैयार होने के लिए स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति और ई-कॉमर्स कंपनियों को अधिक समय देने के लिए उठाया गया है।
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के रोलआउट को आसान करने के लिए इसके रोलआउट से 4 दिन पहले सरकार ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रौत पर कराधान (टीसीएस) के प्रावधानों को टाल दिया है। साथ सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन से भी छूट दे दी है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक व्यापार और उद्योगों से मिली प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने सीजीएसटी और राज्य जीएसटी एक्ट 2017 में टीडीएस (सेक्शन 51) और टीसीएस (सेक्शन 52) को फिलहाल 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी में टाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ई-कॉमर्स कंपनी और छोटे कारोबारी जीएसटी के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय ई-कॉमर्स कंपनियों को अब 1 फीसदी टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) लेने की जरूरत नहीं होगी। सेंट्रल जीएसटी अधिनियम के मुताबिक अधिसूचित संस्थाएं को टीडीएस इकट्ठा करना है। 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तु एवं सेवा के आपूर्तिकर्ता पर 1 फीसदी टीडीएस लगेगा।
जीएसटी नेटवर्क पोर्टल ने टीडीएस, टीसीएस कटौती करने वालों तथा ई-कॉमर्स परिचारकों का पंजीकरण सोमवार से शुरु कर दिया गया है भारी भीड़ को देखते हुए एक जुलाई से पहले सभी का पंजीकरण होने की संभावना कम है जीएसटी से कर आधार बढ़ने कर चोरी पर लगाम तथा जीडीपी में करीब 1 से 2 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद हैं।