नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने रविवार को दिल्ली में हुई 16वीं बैठक में 66 वस्तुओं पर पहले निर्धारित जीएसटी दर की समीक्षा की। उसके बाद इन वस्तुओं पर जीएसटी दर को कम करने का फैसला लिया गया।
रविवार को जीएसटी काउंसिल की 16वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्तमंत्री और जीएसटी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष अरूण जेटली ने बताया कि काउंसिल को विभिन्न वस्तुओं को लेकर व्यापारिक संगठनों को निवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें उन वस्तुओं पर जीएसटी दर के पुर्न:विचार का निवेदन किया था।
जेटली ने बताया कि ऐसी 133 वस्तुओं को लेकर हमें निवेदन मिले थे, लेकिन काउंसिल ने बहुत सोच-विचार के बाद 66 वस्तुओं पर जीएसटी की पहले तय दर को कम करने की बात मान ली।
बताते चलें कि सरकार 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू करना चाहती है। जीएसटी काउंसिल जीएसटी को लेकर सर्वोच्च निर्णायक संस्था है, जिसमें केंद्रीय वित्तमंत्री सहित 29 राज्यों और विधानसभा वाले 2 केंद्रशासित प्रदेशों के वित्तमंत्री शामिल हैं।
किस पर टैक्स लगेगा और किसपर नही लगेगा टैक्स
गुड़, दूध, अंडा, दही, लस्सी, अनपैक्ड पनीर, अनब्रैंडेड नैचुरल हनी, मैदा, प्रसाद, नमक, हेल्त सर्विस, एजुकेशनल सर्विस इन सब पर कोई टैक्स नही लगेगा। चाय, चीनी, रोस्टेड कॅाफी बीन्स, खाद्य तेल, स्किमड मिल्क पाउडर, मिल्क फूड पॅार बेबीज, पैक्ड पनीर, फुट वियर 500 रुपये तक के, डोमेस्टिक एलपीजी, कोयला इन चीजों पर 5 फीसदी का टैक्स लगेगा।
आपकों बता दे कि जीएसटी की काउंसिल बैठक में वस्तुओं और सेवाओं पर जी.एस.टी की दरें तय हुई थी। GST के तहत 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दर पर टैक्स लगाया जाएगा।