नई दिल्ली। उपहार सिनेमा हादसे के दोषी गोपाल अंसल की सजा कम करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च को सुनवाई करेगा। 28 फरवरी को वरिष्ठ वकील रामजेठमलानी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सुशील अंसल की उम्र को ध्यान में रखते हुए जेल भेजने से मना कर दिया था। रामजेठमलानी ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल गोपाल अंसल भी सुशील अंसल की तरह ही बढ़ते उम्र की बीमारियों से परेशान हैं। इसलिए उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोपाल अंसल पहले ही जेल में सजा के बराबर का समय काट चुके हैं। उन्होंने तीस लाख रुपये का जुर्माना भी अदा कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल गोपाल अंसल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया।
बता दें कि 9 फरवरी को उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी के रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए गोपाल अंसल को एक साल की कैद जबकि सुशील अंसल की उम्र को देखते हुए सजा कम की गई। कोर्ट ने गोपाल अंसल को एक महीने के अंदर सरेंडर कर बाकी सजा पूरी करने का निर्देश दिया था। जबकि सुशील अंसल को अब कोई सजा नहीं देने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंसल बंधुओं पर लगाया गया तीस करोड़ रुपये का जुर्माना जमा करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दो-एक की बहुमत से सुनाया था।