नई दिल्ली। लोकसभा में फाइनेंस बिल को मंजूरी मिलने के साथ ही वित्त वर्ष 2017-2018 के बजट में अब टैक्स भरने के नए निर्देश जारी हो गए है। इन बदलावों के बाद सरकार ने टैक्स के लेन-देन के लिए कुछ बदलाव किए हैं जिसका सीधा असर आम नागरिक पर पड़ने वाला हैं। आइए जानते हैं वो कौन से बदलाव हैं जो आपके टैक्स जमा करने के बारे में पता होने चाहिए। बता दें कि ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे-
– जिन लोगों की सालाना इनकम 2.5 से 5 लाख रूपए तक की है उन्हें अपनी कमाई का 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
– प्रतिवर्ष 3.5 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों के लिए टैक्स रिबेट को घटाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। टैक्स रेट और रिबेट में बदलाव के चलते अब 3.5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल आय वाले लोगों को 2575 रुपये ही टैक्स के तौर पर देने होंगे।
– जिन लोगों को 50,000 रुपये से अधिक का किराया मिलता है, उन्हें 5 फीसद अतिरिक्त टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) का भुगतान करना होगा।
– अब पैन कार्ड के आवेदन के लिए भी आधार कार्ड का होना जरूरी हो गया है। इसके अलावा जुलाई से टैक्स देते समय आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है।
– अब से अगर कोई 2017-2018 के टैक्स रिटर्न को लेट जमा करता है तो उसे 5000 रूपे का लेट चार्ज भी देना होगा। ये समय सीमा केवल 31 दिसंबर तक के लिए है अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर के बाद टैक्स देता है तो ये लेट फाइन बढ़कर 10000 रूपए हो जाएगा।