गुरुवार को कोर्ट ने तीन साल पहले हुए सपा नेता तथा उनके साथी की हत्या मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीन साल पहले सपा नेता बादल खान और उनके मुनीम पंकज तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद गुरुवार को स्थानीय कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आरोपियों पर 33-33 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि 12 अगस्त साल 2014 को बांदा शहर के क्योटरा चौराहे पर बाइक सवार हमलावरों ने सपा से मटौंध नगर से अध्यक्ष बादल खान तथा उनके मुनीम पंकज तिवारी पर ताबड़तोड़ गालियां चला दी थी। जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हत्याकांड के पीछे पुलिस लगी हुई थी। ऐसे में पुलिस ने उनकी पत्नी की तहरीर पर अनिल सिंह, जितेंद्र सिंह, राजेश, छोटे सिंह नामक युवकों पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच कर उन्हें जेल भेज दिया था। लंबे वक्त से कोर्ट में यह मामला चल रहा था।
हत्याकांड के मामले में 24 जुलाई को आरोपियों पर आरोप सिद्ध हो गया था। जिसके बाद बुधवार को उनपर फैसला सुनाया गया। आरोपियों पर धारा 307 तथा 302 के तहत फैसला सुनाया गया है। जानकारी अनुसार सपा नेता तथा आरोपियों के बीच में तहबाजारी ठेके को लेकर रंजिश चल रही थी। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।