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चारा घोटाला: सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को सुनाई साढ़े तीन साल की सजा

lalu yadav

नई दिल्ली। चारा घोटाला मामले में लालू को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। बता दें कि इस मामले में लालू समेत 16 आरोपियों पर बहस खत्म हुई है। लालू चारा घोटाले के आरोप में 23 दिसंबर से रांची की जेल में हैं। हालांकि इस मामलो की सुनवाई शुक्रवार को ही पूरी हो चुकी थी। शनिवार को इसी मामले के 6 और आरोपियों को लेकर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद लालू को सीबीआई कोर्ट ने साढे तीन साल की सजा सुना दी है, इसी के साथ कोर्ट ने पांच लाख का जुर्माना भरने को भी कहा है। वहीं अगर लालू ये जुर्मान भरने में असमर्थ रहते हैं, तो उनकी सजा छह माह तक और बढ़ सकती है। इसके अलावा लालू को सीधे जमानत नहीं मिल पाएगी, जमानत लेने के लिए लालू को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

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गौरतलब है कि ये मामाल देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी का है जिसमें रांची की सीबीआई कोर्ट आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 16 दोषियों की सजा सुना दी है। चारा घोटाले में बीते शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव की सजा पर बहस पूरी हो गई थी। बीते शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई पूरी हुई। इस मामले में लालू प्रसाद के वकील ने सीबीआई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कम सजा की मांग की थी।

वहीं देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाले में 16 दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान की संभावनाओं के बीच कोर्ट परिसर में गहमागहमी है। हालांकि छह दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में शनिवार को हुई और सुनवाई जल्द ही पूरी हो गई। इसके पूर्व पिछले दो दिनों में दस अभियुक्तों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई हो चुकी है। सुनवाई दो बजे से शुरु हुई और ढाई बजे खत्म भी हो गई। शनिवार की सुनवाई भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही हुई।

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