लखनऊ। इस साल सूबे की राजधानी लखनऊ में शादियों की धूम अब फीकी दिखाई देगी। राजधानी लखनऊ की बिगड़ी आबो-हवा को प्रदूषण से बचाने के लिए अब राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से शादी और मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों में आतिशबाजी और पटाखा छुड़ाने पर रोक लगा दी है। इस जिला प्रशासन के निर्देश का विरोध करने और प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और जेल भेजने तक की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है।
राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रतिबंध राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए लगाया गया है। यह निषेधाज्ञा 16 नवम्बर से 15 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होने कहा कि मांगलिक कार्यों के दौरान अक्सर आतिशबाजियां की जाती हैं, इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है। इसका हमारे आम जनसमुदाय के स्वास्थ्य गहरा असर पड़ रहा है।
उन्होने कहा कि यह निषेधाज्ञा जनहित में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतदत्त अधिकारों के निर्देशन में लागू की गई है। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोषी को जुर्माने के साथ जेल भेजने की कार्रवाई होगी। इस आदेश के प्रचार-प्रसार के लिए जिले के सभी थानों को निर्देशित कर दिया गया है।