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पंजाब के हर जिले में खोले जाएंगे फायर स्टेशन, 270 करोड़ की आएगी लागत: सिद्धू

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चंडीगढ़। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि नए साल में पंजाब को अत्याधुनिक फायर सुविधाओं से लैस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फायर स्टेशनों के निर्माण के लिए 270 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और जिन जिलों और कस्बों में फायर सर्विस स्टेशन बनाने के लिए जगह नहीं हैं, वहां पर पुलिस थाने खोले जाएंगे। इसके तहत पहले चरण में प्रदेश में 75 फायर स्टेशन खोले जाएंगे।  सिद्धू ने बताया कि अमृतसर और जालंधर में 12-12, लुधियाना में 15, फगवाड़ा में 6,बठिंडा में 9, पटियाला में 6 मोहाली में 6 और रोपड़ में तीन फायर स्टेशन खोले जाएंगे, जिन पर 270 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मंत्री ने कहा कि पहले चरण में 75 नए फायर स्टेशन खोले जाने के अलावा 86 करोड़ की लागत से ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए एरियल लैडर्स भी मंगवाए जाएंगे।  इसके साथ ही 60 करोड़ रुपये की लागत से एडवांस रेक्यू टेंडर खरीदे जाएंगे।sidhu 647 101316012050 041617082527 पंजाब के हर जिले में खोले जाएंगे फायर स्टेशन, 270 करोड़ की आएगी लागत: सिद्धू

18 करोड़ रुपये में फायर सूट्स और 20 करोड़ के क्वीक रिस्पांस व्हीकल्स की खरीद भी की जाएगी।उन्‍होंने बताया कि 23 करोड़ रुपये की लागत से नया फायर ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। इस ट्रेनिंग सेंटर में होमगार्ड्स व अतिरिक्त सुरक्षा बलों के जवानों को भी फायर की ट्रेनिंग दी जाएगी। सिद्धू ने कहा कि राज्‍य में नया फायर प्रिवेंशन एक्ट तीन महीने में लागू किया जाएगा। एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। सिद्धू ने बताया कि इस एक्ट के लागू होने के बाद राज्‍य में आग से सुरक्षा को लेकर इमारतों का निर्माण व असुरक्षित इमारतों के मामले में कारवाई का रास्ता साफ हो जाएगा।

एक्ट में फायर मुलाजिमों की सुविधाओं से लेकर फायर सर्विस को विभिन्न प्रकार के उपकरणों से लैस करने के साथ-साथ पुराने नियमों में विभिन्न प्रकार के बदलाव किए जाएंग। सिद्धू ने बताया कि एक्ट के लागू होने के बाद पंजाब में 67 फीट से अधिक ऊंची इमारतों के चारों तरफ 20 फीट की जगह इमारतों के मालिकों को छोड़नी ही पड़ेगी। एेसा न करने वालों की इमारतों की सील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने इमारतों पर भी यह नियम लागू होंगे। जिन इमारतों में यह सुविधा नहीं दी गई है इमारतों के मालिकों को इमारतों की ऊंचाई कम करनी पड़ेगी। एेसी इमारतों के मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।

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