नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया और राहुल गांधी को हाईकोर्ट ने झटका देते हुए आयकर विभाग को इस मामले की जांच की मंजूरी दे दी है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है।
जमानत पर हैं राहुल-सोनिया
बता दें कि इससे पहले सोनिया और राहुल इसी मामले में साल 2015 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते दी थी। सोनिया और राहुल को मिली जमानत के बाद याचिकाकर्ता स्वामी ने इसका विरोध किया था। स्वामी ने कोर्ट में कहा था कि अगर सोनिया और राहुल को जमानत मिलती है तो वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। इसके बाद जून 2016 में नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली।
स्वामी का आरोप
सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी याचिका में स्वामी ने लिखा है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
क्या है नेशनल हेराल्ड मामला
नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्ति का अवैध ढेग से उपयोग करने का सोनिया और राहुल गांधी पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम सवामी इस मामले को लेकर अदालत गए थे, बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड के मामले में भाजपा नेता ने सोनिया और राहुल समेत कई और अन्य कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगाया था। स्वामी ने आरोप में कहा था कि गांधी परिवार ने हेराल्ड की संपत्ति का अवैध रुप से उपयोग किया है, स्वामी ने साल 2012 में कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की थी।