नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पराली जलाने पर रोक के लिए कोर्ट मित्र हरीश साल्वे ने रिपोर्ट दी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार किसानों को सब्सिडी के बजाए मुफ्त में उपकरण मुहैया कराए इधर गुरूवार को एनजीटी में हरियाणा और पंजाब सरकार को वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक्शन प्लान देना है।
बता दें कि बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान पेश करते हुए कहा कि एनजीटी के निर्देशों के दौरान ऑड-ईवन लागू किया जाएगा। और ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। इसका मतलब है कि एक बार फिर ऑड-ईवन लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार एनजीटी के निर्देशों के मुताबिक ऑड-ईवन लागू करेगी और इसमें किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। पिछली बार की तहर इस बार न तो दो पहिया वाहनो को छूट मिलेगी और न ही महिलाओं को इसमें कोई छूट दी जाएगी।
वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि इसमें प्रदूषण का स्तर गंभीर होने पर निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाएगी। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के सख्त एक्शन नहीं लेने से नाराज एनजीटी ने दिल्ली सराकर को फटकार भी लगाई। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकारते हुए कहा कि आप सिर्फ बातें बनाते हैं। जमीन पर तो कुछ होता हुआ नहीं दिखता है। पर्यावरण को लेकर एक भी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है।