भोपाल। मध्यप्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता केक मिश्रा को मानहानी केस में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाते हुए उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल मिश्रा ने व्यापमं घोटाले में सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के शामिल होने का आरोप लगाया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री चौहान ने उनपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो मिश्रा साधना के ऊपर लगाए अपने भ्रष्टाचार के आरोपो को साबित नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि वो सौ-सौ मानहानि के मुकदमे झेलने को तैयार है,क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है।
मिश्रा ने परिवहन आरक्षक भर्ती में सीएम की पत्नी साधना सिंह पर परिवहन आरक्षक भर्ती में अपने परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद शिवराज सिंह ने कहा था कि महाराष्ट्र के गोंदिया में मेरी पत्नी के किसी भी रिश्तेदार को मध्य प्रदेश में परिवहन आरक्षक के लिए नहीं चुना गया। कुछ लोग आरोप लगा रहे है कि गोंदिया से 17 लोगों को भर्ती किया गया है। सीएम ने कहा कि ऐसे आधारहीन आरोप लगाने वाले कभी तथ्यों को जानने की कोशिश नहीं करते। कहा जा रहा है कि सीएम हाउस से 139 फोन करे गए। जबकि उनके द्वारा जारी की गई कॉल डिटेल में एक भी नंबर सीएम हाउस का नहीं है। शिवराज सिंह ने ट्विट करके कहा था कि हम बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये साफतौर पर मानहानि का मामला है।