नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक सख्त चेतावनी दी है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही करा लिजिए क्योंकि इसको लिंक कराने की तारीख बढ़ाई नहीं जाएगी। लिंक कराने की आखरी तारीख 31 अगस्त दी गई है। इनकम टैक्स का कहना है कि इसके बाद इस तारीख को बढ़ाया नहीं जाएगा।
पिछले महीने बढ़ी थी तारीख
बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नए एसकी डेडलाइन बढ़ाई थी। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया है। पिछली बार डिपार्टमेंट ने इसकी तारीख शिकायत के चलते बढ़ाई थी जिसमें कहा गया था कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम इन दोनों में से किसी एक में नाम गलत छपे हुए जिससे दोनों को लिंक करने में दिक्कत आ रही थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों का कहना है कि अब और एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आधार और पैन को लिंक करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है। हालांकि अभी भी लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें लिंक करने में दिक्कत आ रही है।